फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शीर्ष अदालत में चुनौती: डीजे पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 को सुनवाई

Sun, 11 Jul 2021 02:45 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त, 2019 में शादी समारोहों में डीजे से होने वाले शोर को अप्रिय और बेहूदा बताते हुए इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था।
 
विज्ञापन
supreme court - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिनमें दो साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से डीजे सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई है।

विज्ञापन


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त, 2019 में शादी समारोहों में डीजे बजने से पैदा होने वाले शोर को अप्रिय और बेहूदा स्तर का बताते हुए इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने अक्तूबर, 2019 में हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्थगन जारी कर दिया था और बाद में कहा था कि संबंधित अधिकारियों को डीजे संचालकों की तरफ से दाखिल प्रार्थनापत्र स्वीकार करने होंगे और यदि वे कानून के लिहाज से सारे मानक पूरे करते हैं तो उन्हें अपनी सेवाएं संचालित करने की इजाजत देनी होगी।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ के सामने एक याचिकाकर्ता की तरफ से 7 जुलाई को यह मामला पेश किया गया।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को मुहैया कराने के लिए कहा और साथ ही उन्हें मामले को सुनवाई के लिए 15 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने की जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें