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तिहाड़ में मौत: हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, पुलिस ने चार कैदियों को किया था गिरफ्तार

Fri, 30 Jul 2021 09:59 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मई में तिहाड़ जेल में बंद विचाराधीन कैदी श्रीकांत रामास्वामी की मौत के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को मामला सौंपा है।
 
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सीबीआई - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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तिहाड़ जेल के एक विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अन्य कैदियों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सीबीआई इस मामले में जेल कर्मियों की लापरवाही का भी पता लगाएगी।

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सीबीआई के मुताबिक तिहाड़ जेल में श्रीकांत रामास्वामी नाम का एक विचाराधीन कैदी बंद था। इस वार्ड में अन्य कैदी भी बंद थे। 14 मई 2021 को विचाराधीन कैदी श्रीकांत रामास्वामी के साथ बैरक के अन्य विचाराधीन कैदियों ने मारपीट की थी। इसके बाद श्रीकांत की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।
 
आरंभिक जांच में पता चला था कि उसे उसके साथ बंद चार कैदियों ने मारपीट की थी। मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर श्रीकांत रामास्वामी के साथ बंद चार अन्य विचाराधीन कैदियों को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस की जांच से मृतक कैदी के रिश्तेदार नाखुश थे। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह इस बाबत अपने यहां मुकदमा दर्ज करे और मामले की जांच करे। सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी कि इस पूरे मामले में कहीं तिहाड़ जेल कर्मियों की लापरवाही तो नहीं है। वह इस मामले में दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से भी पूछताछ करेगी।
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