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Court: अरुणाचल में बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए शख्स को मौत की सजा, बंगाल में POCSO केस में दोषी को मृत्युदंड

Thu, 26 Sep 2024 06:16 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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अरुणाचल प्रदेश के युपिया में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 लड़कियों समेत 21 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल अन्य दो लोगों को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। मुख्य आरोपी की पहचान युमकेन बागरा के तौर पर की गई है। वह शि-योमी जिले में कारो सरकारी आवासीय विद्यालय में वॉर्डन था, जहां उसने छह से 15 साल की 15 लड़कियों समेत 21 बच्चों के साथ 2019 से 2022 तक यौन उत्पीड़न किया।
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इस अपराध में शामिल मार्बोम नगोमदिर स्कूल में शिक्षक और सिंगटुन योरपेन स्कूल का पूर्व हेडमास्टर था। भारतीय दंड संहिता की धारा 328 और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 10 और 12 के तहत बागरा को दोषी ठहराया गया है। यह मामला तब सामने आया जब दो बहनों ने पिछले साल दो नवंबर को अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की थी। दो दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। बागरा फरार हो गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

कोलकाता में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा

कोलकाता की एक अदालत ने सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामाले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। पिछले साल 26 मार्च को लड़की दक्षिण-पूर्व कोलकाता के तिलजला में अपने घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए जांच शुरू की और पास के एक फ्लैट से लड़की का शव बरामद किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मकान में रहने वाले किराएदार को गिरफ्तार किया। लड़की के शरीर पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दुष्कर्म के बाद उसका गला घोंटा गया था।
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त्रिपुरा में लड़की से दुषंकर्म के मामले में शख्स को 20 साल की सजा

उत्तरी त्रिपुरा जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 70 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, उस पर छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी पर  20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले साल धर्मनगर में सकाइबारी क्षेत्र में आरोपी ने जंगल में लड़की का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 
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