अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की महाराष्ट्र पीठ ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को 18 फीसदी जीएसटी चुकाने का आदेश दिया है। एएआर के आदेश के मुताबिक, दान देकर विभिन्न माध्यमों से उसका बखान और प्रचार-प्रसार करने वालों को अब अपने दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की महाराष्ट्र पीठ ने सुनाया फैसला
महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत इस ट्रस्ट ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से यह बताने का आग्रह किया कि उसे जो दान और अनुदान दूसरी संस्थाओं (राज्य और केंद्र सरकारों सहित) से मिलता है, उस पर कितना जीएसटी चुकाना होगा। आयकर अधिनियम के तहत भी यह ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत पंजीकृत है। यह ट्रस्ट 50 अनाथ और बेघर बच्चों को आश्रय, शिक्षा, कपड़े और भोजन उपलब्ध कराता है। महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक बच्चे के एवज में संस्था को 2,000 रुपये देता है। जबकि बच्चों के दूसरे खर्च दान से चलते हैं।