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अजब फैसला: पति ने गुस्से में छीन ली थी पत्नी की जिंदगी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- इरादतन नहीं ली जान, सजा घटाई

Sun, 26 Sep 2021 10:31 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि महिला ने अपनी ससुराल लौटने और मामला सुलझाने से इनकार कर दिया था। इस पर पति भड़क गया और उसके हाथ में जो भी चीज आई, उससे महिला पर वार कर दिया था। 
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बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में एक शख्स की सजा घटा दी। दरअसल, इस शख्स को उम्रकैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ साल कर दिया। अदालत का कहना था कि शख्स ने इरादतन अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। वह अपनी पत्नी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन मूसल लगने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि दोषी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी ससुराल लौटने और मामला सुलझाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में उसके हाथ में जो आया, उससे अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। 

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अदालत ने सुनाया यह फैसला

जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में शामिल भावनाओं को ध्यान में रखे बिना अपराध पर विचार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि शख्स ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और गुस्से में अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। वह उसकी हत्या नहीं करना चाहता था। अदालत ने इस मामले को गैरइरादतन हत्या करार दिया और दोषी को आठ साल की सख्त सजा सुनाई। 

2016 में दोषी को मिली थी उम्रकैद

बता दें कि अक्तूबर 2016 के दौरान इस्लामपुर की सत्र अदालत ने अंकुश चव्हाण को दोषी करार दिया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस वक्त अदालत ने माना था कि अंकुश ने इरादतन अपनी पत्नी का कत्ल किया। इसके खिलाफ दोषी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। इस मामले में न्यायाधीश साधना जाधव और न्यायाधीश सारंग कोटवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। 
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दोषी के वकील ने रखा यह पक्ष

अंकुश चव्हाण के वकील लोकेश जादे ने बहस के दौरान कहा कि महिला अपनी ससुराल छोड़कर चली गई थी और अपनी बहन के घर में रह रही थी। अंकुश अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए साली के घर गया था, लेकिन महिला ने ससुराल लौटने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में अंकुश ने उस पर मूसल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 
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