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टैक्स की मार: ऑनलाइन ऑटो-रिक्शा बुकिंग पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी, फैसला 1 जनवरी से लागू 

Fri, 26 Nov 2021 07:39 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली

सार

इस संशोधन का ई-कॉमर्स उद्योग के दिग्गजों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जो बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालकों को यात्री सेवा देने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करते हैं।
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Auto Rickshaw - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऑटो-रिक्शा सेवाओं पर 1 जनवरी, 2022 से 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने 18 नवंबर की एक अधिसूचना से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा को मिलने वाली जीएसटी छूट को वापस ले लिया।

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मैनुअल या ऑफलाइन मोड में छूट जारी रहेगी
ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफ़लाइन/मैनुअल मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं में छूट जारी रहेगी। लेकिन जब किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी तो 1 जनवरी, 2022 से इन पर 5 प्रतिशत जीएसी लगेगा। 

ई-कॉमर्स उद्योग के दिग्गजों पर सीधा प्रभाव
इस संशोधन का ई-कॉमर्स उद्योग के खिलाड़ियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जो बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालकों को यात्री सेवा देने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करते हैं। बुकिंग सवारी के अपने सस्ते, सुविधाजनक और लचीले तरीके के कारण यात्री परिवहन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के मामले में ई-कॉमर्स उद्योग ने बाजार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाई है। 
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ईवाई इंडिया (EY India) के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि नए जोड़े गए प्रावधान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सवारी को महंगा कर देंगे, जिससे उसी सेवा के लिए कर असमानता पैदा होगी। 

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