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Assam: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की मुश्किलें बढ़ीं, अंगकिता केस में असम पुलिस कर्नाटक रवाना

Sat, 22 Apr 2023 03:28 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि 'जब मुझे पता चला कि कांग्रेस ने उसे निष्कासित कर दिया है तो अगर वह मामले को नहीं सुलझाएंगे, पार्टी नहीं सुलझाएगी तो कानून अपना काम करेगा'
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अंगकिता दत्ता, श्रीनिवास बीवी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए असम पुलिस कर्नाटक के लिए रवाना हो गई है। असम यूथ कांग्रेस की प्रमुख अंगकिता दत्ता ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रधान सचिव पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जिसके बाद दत्ता को कांग्रेस से छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है लेकिन अगर पार्टी मामले को नहीं सुलझाएगी तो कानून अपना काम करेगा। 

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'ये बेटी की अस्मिता का सवाल'
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा से जब अंगकिता दत्ता मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 'जब यह मामला उनके सामने आया तो उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि यह उनका अंदरूनी मामला है और उन्हें इसे सुलझाना चाहिए। लेकिन जब बेटी की अस्मिता का सवाल है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मुझे पता चला कि कांग्रेस ने उसे निष्कासित कर दिया है तो अगर वह मामले को नहीं सुलझाएंगे, पार्टी नहीं सुलझाएगी तो कानून अपना काम करेगा'
 


क्या है मामला
बता दें कि असम यूथ कांग्रेस की प्रमुख अंगकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और सचिव प्रभारी वर्धन यादव पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने गुरुवार को अंगकिता दत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब पार्टी ने अंगकिता दत्ता को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 

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श्रीनिवास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना 
इस बीच, असम पुलिस ने इंडिया यूथ कांग्रेस(IYC) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ असम युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। 4-5 सदस्यीय पुलिस टीम कर्नाटक के लिए रवाना हुई।

असम पुलिस के मुताबिक, श्रीनिवास बीवी के खिलाफ यह मामला दिसपुर पुलिस थाने में आईपीसी धाराओं 509, 294, 341, 352, 354, 354A(iv), 506 और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
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