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Amit Shah Fake video case: दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे तेलंगाना सीएम, मांगा और समय

Wed, 01 May 2024 02:01 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से जुडे डीपफेक मामले से जुड़े तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और चार अन्य नेताओं के कानूनी सलाहकार को दिल्ली पुलिस ने तलब किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कुछ समय मांगा है। वहीं आईएफएसओ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 2 मई को हर हाल में उपस्थित होने को कहा गया है। 
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रेवंत रेड्डी - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से जुडे डीपफेक मामले से जुड़े तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और चार अन्य नेताओं के कानूनी सलाहकार को दिल्ली पुलिस ने तलब किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कुछ समय मांगा है। वहीं आईएफएसओ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 2 मई को हर हाल में उपस्थित होने को कहा गया है। 
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दिल्ली पुलिस एक फर्जी वीडियो प्रसार की जांच कर रही है। यह वीडियो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का है, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। इसके बाद भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताया। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि दक्षिण राज्य के कई नेता इसे प्रसारित कर रहे हैं। 

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी समेत चार अन्य को फोरेंसिक जांच के लिए 1 मई को बुलाया था। जिसमें उनसे मोबाइल हैंडसेट और लैपटॉप भी मंगवाया गया था।
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सूत्रों की मानें तो तेलंगाना सीएम और अन्य ने 1 मई को उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए कुछ समय मांगा है। लेकिन दिल्ली पुलिस आईएफएसओ ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर 2 मई को दिल्ली में सेल के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।

वहीं दिल्ली पुलिस ने इस फर्जी वीडियो मामले में कहा है कि पहले देखा जाएगा कौन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है और कौन ई-मेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देता है। उनकी प्रतिक्रिया और उपस्थिति के अनुसार ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

पुलिस के अनुसार तेलंगाना सीएम के साथ छह सदस्यों को तलब किया गया था। दिल्ली के आइएफएसओ इकाई में पूछताछ की जानी है। सीआरपीसी की धारा 160 के उनको जांच की पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वहीं धारा 91 के तहत पुलिस ने उनके दस्तावेज और गैजेट की जांच करने के लिए मंगवाए हैं। जो कि सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। 
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