ऊना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने आरोपी सन्नी कपिला की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई छह महीने की सजा और जुर्माना बरकरार रखा।
ऊना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय ऊना कांता वर्मा की अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने 27-03-2025 को अपीलकर्ता सन्नी कपिला पुत्र हरिओम, निवासी 40 रॉयल सिटी नंगल जिला रूपनगर पंजाब को दोषी ठहराया था। उसे छह महीने के साधारण कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई थी। जुर्माने की राशि वसूल होने के बाद उसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था।
मुकेश कुमार पुत्र स्व. बोध राज निवासी गांव सासन, उपतहसील मैहतपुर बसदेहड़ा का आरोप था कि वह आलू उगाता है। उन्हें आगे आरोपी सन्नी कपिला को बेचता था। उसकी नंगल शहर में सब्जी की दुकान है। आरोपी ने मई 2019 में उससे 75,000 रुपये के आलू खरीदे और भुगतान के लिए सिंडिकेट बैंक शाखा नंगल का चेक दिया। जब उसे पीएनबी मैहतपुर में लगाया तो वह धन की कमी के चलते अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद आरोपी को सूचना दी। आरोपी ने जून 2019 में फिर चेक दिया। फिर चेक अस्वीकृत हो गया। चार बार ऐसा करने के बाद शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बावजूद आरोपी ने न जवाब दिया और न भुगतान किया था। बाद में आरोपी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी। वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय ऊना कांता वर्मा की अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की अपील को खारिज कर दिया। -संवाद