संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर जल्द ही पूर्ण पाबंदी लग जाएगी। प्रतिबंध की यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू होगी। इसी के साथ जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।
उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रतिबंधित की वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ियों, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री आदि शामिल रहेगी।
इसके अलावा प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी आइटम जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि प्रतिबंध की श्रेणी में आएंगी।
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसी साल पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।