जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त राघव शर्मा व अन्य
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ऊना। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह जानकारी अध्यक्ष डीडीएमए और उपायुक्त राघव शर्मा ने पीड़ितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बुलाई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड 19 से संबंधित मौतों के मुआवजों का पीड़ित परिवारों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक इस महामारी के कारण 247 लोगों की मौत हुई हैं। अनुग्रह राशि के लिए परिवार को सरकार द्वारा जारी दावा फार्म भरकर संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करवाना होगा।
यह फार्म जिला ऊना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। क्लेम फार्म के साथ मृतक का पहचान पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक और दावेदार के रिश्ते का प्रमाण-पत्र, जायज वारसान का प्रमाण-पत्र, मृतक की कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने की लेबोरेटरी रिपोर्ट जो अधिकृत लैब द्वारा जारी गई हो, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई थी, तो अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु विवरण, फार्म 4 अथवा 4ए में जारी काज आफ डेथ सर्टिफिकेट (एमसीसीडी) तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा यदि किसी मामले में मृतक के परिजन फार्म 4 या 4ए प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फार्म में लिखे एमसीसीडी के कारण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे उपायुक्त के पास कोविड-19 से मृत्यु का अधिकारिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सभी मामलों की रिपोर्ट बीएमओ को सौंपे
उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिला में कोविड से जितनी भी मृत्यु हुई हैं, उनकी मृत्यु विवरण रिपोर्ट, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को शीघ्र भेजी जाए ताकि लोग आसानी से ये दस्तावेज खंड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकें।