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हिट एंड रन मामले के दोषी को दो साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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अंब (ऊना)। हिट एंड रन मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर एक अंब धीरू ठाकुर की अदालत ने व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि 23 अक्तूूबर, 2012 को उपमंडल अंब के तहत नकडोह में सुबह के वक्त अप्लाइड फोर नंबर वाली बाइक को कार ने टक्कर मार दी। इस कारण बाइक चालक और उसके पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को दौलतपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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मृतका की पहचान कमला देवी पत्नी रामनाथ निवासी गोंदपुर बनेहडा के रूप में हुई थी। दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सुबूतों के आधार पर अदालत ने सन्नी कुमार पुत्र राजकुमार निवासी रिहडी कुठेडा तहसील जसवां कोटला देहरा को आईपीसी की धारा 279 के तहत छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 304-ए के तहत दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना तथा एमवी एक्ट के तहत एक महीने की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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