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आज से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश

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परवाणू में बाहरी राज्यों से बाहरी राज्यों पहुंचे वाहनों की तलाशी लेते पुलिस कर्मी। संवाद - फोटो : SOLAN
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सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने कोरोना संक्रमण के तहत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले से होकर प्रदेश आने वाले सभी लोगों को अपने साथ कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र (दोनों खुराक) या 72 घंटे पहले तक किए आरटीपीसीआर परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट या 24 घंटे पहले तक किए आरएटी परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य है।
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ये आदेश 13 अगस्त से लागू होंगे। इस आदेश के बाद जिले में पर्यटन कारोबार 10 प्रतिशत ही रह गया है। पथ परिवहन एवं कांट्रेक्ट कैरिएज सार्वजनिक परिवहन बस सेवा का अंतरराज्यीय, अंतर जिला एवं जिले के भीतर आवागमन पंजीकृत यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ होगा। अंतरराज्यीय परिवहन सेवा के दौरान आरटीपीसीआर, आरएटी या टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच के लिए परिवहन विभाग प्रणाली तैयार करेगा।
पहली डोज वालों को भी मिले प्रवेश
चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने कोविड सुरक्षा के तहत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि बाहरी राज्यों से आने वाले उन पर्यटकों का भी प्रवेश करवाया जाए जिन्होंने कोविड सुरक्षा की पहली डोज लगा ली है। इससे पर्यटक कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से होटल कारोबार 10 फीसदी ही रह गया है।
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