संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राम किशोर निवासी गांव कपनेरी, बडे गांव तहसील भिलक, जिला रामपुर (यूपी) को दोषी करार दिया। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी राम किशोर शिकायतकर्ता (नाबालिग का पिता) के पैतृक गांव का रहने वाला था। वह नालागढ़ आया और शिकायतकर्ता के साथ रहने लगा। उसकी पत्नी बीमारी के कारण वह अपने दो बच्चों के साथ यूपी स्थित अपने पैतृक गांव में रह रही थी।
पीड़ित बेटी और एक नाबालिग बेटा शिकायतकर्ता के साथ नालागढ़ में रह रहा था। अपने बच्चों को भंडारा खिलाने के बाद पिता ने उन्हें झोपड़ी में सुला दिया और उसके बाद भंडारा खाने खुद भी मंदिर चला गया। जब वह वापस झोपड़ी में लौटा तो पीड़ित रो रही थी।
इस दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी भाभी को बुलाया। इस दौरान पाया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दी।