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क्रॅशर संचालक पर सवा लाख जुर्माना ठोका

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राजपुर (सिरमौर)।
उपमंडल पांवटा के मानपुर देवड़ा के समीप यमुना नदी में वन भूमि पर किए जा रहे खनन पर वन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। अवैज्ञानिक खनन पर वन विभाग की टीम ने क्रॅशर संचालक को लगभग सवा लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
गौरतलब है कि यमुना से सटी वन भूमि पर अवैध रूप से हो रहे खनन पर ग्रामीण तल्ख हो गए थे। शुक्रवार को यमुना नदी के तट पर पहुंचकर ग्रामीणों ने वन विभाग और क्रॅशर संचालकों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस पर कार्रवाई करते हुए दूसरे ही दिन वन विभाग की टीम इलाके की ओर पहुंची जहां क्रॅशर संचालक को एक लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना ठोका गया। इतना ही नहीं विभाग ने क्रॅशर संचालकों से कब्जा छुड़ाया तथा चेतावनी भी दी।
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वहीं, ट्रैक्टर एवं क्रॅशर संचालकों में हड़कंप मच गया। भगानी रेंज से आरओ बलदेव ठाकुर के नेतृत्व में बीओ मोहन सिंह, सुंदर सिंह, वन रक्षक दीपक कुमार, मोहन लाल गए। उन्होंने नुकसान की पैमाइश कर आरोपी के खिलाफ नुकसान रिपोर्ट तैयार की तथा दो दिन के भीतर लगा जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
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डीएफओ पांवटा एसएस राणा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौके पर 45 क्यूबिक मीटर जमीन पर खनन किया गया था। उसी पैमाइश के तहत जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन के लिए वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त पैमाइश भी करवाई जाएगी।
---क्रॅशर संचालक पर सवा लाख जुर्माना ठोका
वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर थमाई नुकसान की रिपोर्ट
मानपुर देवड़ा में यमुना नदी पर अवैध खनन को लेकर लोगों ने किया था प्रदर्शन
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