नेरवा (रोहड़ू)। उपमंडलाधिकारी चौपाल नारायण चौहान ने 14 फल और सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ सुनवाई के बाद करीब 21,750 रुपये जुर्माना लगाया। एसडीएम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (6 ए) के तहत यह कार्यवाही अमल में लाई है।
उन्होंने सभी फल और सब्जी विक्रेताओं को प्रतिदिन मूल्य सूची प्रदर्शित करने और क्यूआर फार्म प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए, जिससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य का पता चल सके। उन्होंने कहा कि मूल्य सूची न लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं के चालान आतिश ठाकुर निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने 12 सिंतबर को निरीक्षण के दौरान किए थे।