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अवैध शराब के मामलों में दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

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court sentences two person in liqor case
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रोहडू़। अवैध शराब रखने के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को छह महीने और दूसरे को एक साल साधारण कारावास के साथ जुर्माने के आदेश किए हैं। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रोहडू़ एसीजेएम मनीषा गोयल की अदालत ने यह फैसले सुनाए।
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जानकारी के अनुसार पहले मामले में 31 मार्च 2019 को पुलिस थाना रोहडू़ में सूचना मिली कि रंणटाड़ी गांव में अजीत कुमार ने सेब के बगीचे में गोशाला के भीतर अवैध तौर शराब की बोतलें रखी हैं। सूचना में बताया कि यहां से अवैध शराब के कारोबार का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर रोहडू़ पुलिस थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मौके से शराब की नौ पेटियां बरामद की। पुलिस ने गवाहों के सामने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी अजीत कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सभी सबूतों के साथ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
सोमवार को एसीजेएम रोहडू़ कोर्ट नंबर एक मनीषा गोयल ने अजीत कुमार को अवैध शराब रखने के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी को छह महीने कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरे मामले में 15 जुलाई 2017 को रात के समय नाके के दौरान पुलिस ने पटसारी के समीप रोहडू़ की ओर आ रही एक जीप को जांच के लिए रोककर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ी से शराब की 16 पेटियां बरामद की गई।
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पुलिस ने वाहन चालक बलविंद्र निवासी जुन्गा से पूछताछ की और शराब के दस्तावेज मांगे तो वह कुछ नहीं दिखा सका। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम मनीषा गोयल ने मामले में संलिप्त दोषी बलविंद्र को एक साल के साधारण कारावास और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से दोनों मामलों की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने होटल के कमरे में जुआ खेलते धरे गए आठ दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई है।
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