मंडी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मंडी शहर की एक दुकान से भरे गए बर्फी के सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट मंडी ने दुकानदार को 65 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि 2020 में दीपावली के दौरान मंडी शहर के एक मिठाई विक्रेता से बर्फी के सैंपल भरे गए थे। इसकी रिपोर्ट जनवरी में विभाग के पास पहुंच गई थी। सैंपल फेल पाए गए थे।
विभाग ने मामला एडीएम कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने गत दिनों फैसला देते हुए दुकानदार को 65 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सितंबर महीने में मंडी जिले के सरकाघाट, बरोट, जोगिंद्रनगर और मंडी शहर से खाद्य पदार्थों के 32 सैंपल भरे है।
इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सैंपल फेल पाए जाने पर कारोबारियों पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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