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Mandi News: वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो चार मई तक कर लें आवेदन

Thu, 21 Mar 2024 07:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
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मंडी। लोकसभा चुनाव-2024 को मद्देनजर रखते हुए जिला मंडी की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं। जब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद भी कोई नागरिक मतदान नहीं कर सकता है। भले उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी क्यों न हो।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए छूटे हुए मतदाता अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार संख्या, आयु और निवास के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ लाने होंगे। एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे सदस्य का नाम मतदाता सूची में 4 मई 2024 तक दर्ज करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत मतदाता भी अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि अवश्य करें। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट https://ceohimachal.nic.in/ इन पर भी कर सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसमें ऑनलाइन फार्म नाम दर्ज करने के लिए भरे जा सकते हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 को मद्देनजर रखते हुए सभी इस अंतिम अवसर का अवश्य लाभ उठाएं और उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
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