मंडी। सीजेएम मंडी राजेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार देकर छह माह की साधारण सजा सुनाई है। इसके साथ 5.50 लाख रुपये का मुआवजा देेने के आदेश दिए। मुआवजा न देने पर दोषी को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने दोषी को भवन निर्माण के लिए 4.95 लाख रुपये की रेत और बजरी उधार दी थी। रेत और बजरी की रकम का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दोषी ने कोई भी भुगतान नहीं किया।
शिकायत कर्ता की ओर से पैसे मांगने पर दो अप्रैल 2011 को शिकायतकर्ता को 4.95 लाख रुपये का पीएनबी शाखा औट का चेक दिया। इसे शिकायतकर्ता ने 27 जून 2011 को अपने खाते में भुगतान के लिए लगाया लेकिन खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता राजकुुमार चावला के माध्यम से कानूनी नोटिस दिया, लेकिन पैसा न देने पर शिकायतकर्ता ने सीजेएम मंडी की अदालत में केस किया। इसमें विजय कुमार सेठी को सोमवार को दोषी पाया गया और अदालत ने विजय कुमार को छह महीने की सजा सुनाई तथा 5.50 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए।