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अपहरण के 3 दोषियों को 5-5 साल की कठोर कैद

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मंडी। जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी ने अपहरण के तीन दोषियों ओम चंद निवासी भड़यार, सुषमा और डोगरु राम को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10, 000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि सात मार्च 2016 को नेत्र सिंह निवासी बरनोरा अपने दो बच्चों के साथ भड़यार में शादी में शामिल होने गया था। वहां पर डोगरु राम निवासी भड़यार, उसकी पत्नी सुषमा, ओम चंद और एक बाल अपचारी (नाबालिग) भी शादी में आए थे।
दो बजे के बाद ओम चंद निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम और बाल अपचारी (अपराधी) अचानक वहां से चले गए और शिकायतकर्ता की पुत्री (पीड़िता) भी वहां पर नहीं थी। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने संदेह जताया कि पीड़िता को षड्यंत्र के तहत शादी की नीयत से कहीं जबरदस्ती भगा कर ले गए हैं।
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बयान के आधार पर महिला थाना मंडी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक नसीब सिंह ने की। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी महिला थाना मंडी ने चालान अदालत में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए और अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। संवाद
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