5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
भौतिकी प्रयोगशाला में छात्रा से की थी दोषी शिक्षक ने छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना नूरपुर में 23 अक्तूबर 2019 को एक छात्रा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि 22 अक्तूबर 2019 को जब वह स्कूल की भौतिकी प्रयोगशाला में अकेली थी तो आरोपी भौतिक शिक्षा का शिक्षक भी वहीं था। इस दौरान आरोपी ने छात्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती छेड़छाड़ की। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले भी अन्य छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं, आरोपी ने पीड़ित छात्रा को इस बारे में किसी को भी न बताने की धमकी दी, इस कारण पीड़ित छात्राओं ने न तो स्कूल के अन्य शिक्षकों और न ही अभिभावकों को इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस थाना में पहुंची शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 31 गवाहों को पेश किया गया, जिनके आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी शिक्षक को 2 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।