कुल्लू। देश व प्रदेश के साथ जिले में बढ़ते कोरोना व इसके नए ओमिक्रॉन वैरियंट के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए फिर बंदिशें लगनी लगी हैं। इसमें जिले की सभी दुकानें, मंडियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे, जबकि दवाई की दुकानों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 व सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कुछ बंदिशें लगाई हैं। जिले के समस्त स्थानों में लंगर, धाम व सार्वजनिक रसोई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी रेस्तरां, पब, ढाबे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके लिए कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा जिले में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। हालांकि आपात और आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेश के अनुसार इंडोर व कवर क्षेत्र में क्षमता का 50 प्रतिशत यानि अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो, को एकत्र होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों में 300 लोग एकत्र हो सकेंगे। इस तरह भीड़ में कोविड-19 के नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना करनी होगी।
समारोह के आयोजन के लिए करना होगा पंजीकरण
आयोजकों को समारोह व आयोजन के संबंध में पहले पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए उपमंडलों के एसडीएम मंजूरी देंगे। जिले में प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की उल्लंघना करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिलाभर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। सभी दुकानदार व लोग नियमों का सख्ती से पालन करें।