पालमपुर (कांगड़ा)। त्योहारी सीजन में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उपमंडल प्रशासन ने पालमपुर के स्कूलों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों और धार्मिक स्थलों के पास पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती ने शुक्रवार शाम को जारी आदेश के तहत अस्थायी पटाखा दुकानें केवल प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थलों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही लगाने की अनुमति दी है।
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित और तीव्र ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री के साथ ही उपयोग भी सख्त मना है। उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ धारा 188 आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उपमंडल पालमपुर में 25 सितंबर से 20 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने पंचायत क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी निर्देश दिया है कि वे पटाखों की बिक्री केवल खुली जगह पर ही करें, जिससे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नगरपालिका प्राधिकरण जिम्मेदार होंगे। उन्होंने उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए अनुमोदित स्थानों की सूची भी जारी की है।
इन स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री
मुख्य पालमपुर बाजार और आसपास के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बतरा ग्राउंड
मारंडा बाजार में ट्रक यूनियन कार्यालय के पास खुला स्थान
भवारना में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना का ग्राउंड (स्कूल बंद होने के बाद)
पंचरुखी में बीडीओ कार्यालय के पीछे का ग्राउंड
पाहड़ा बाजार में बास्केटबाल ग्राउंड
परौर बाजार के पास का ग्राउंड
डाढ़ बाजार के पास का ग्राउंड
नगरी में टैक्सी स्टैंड के पास ग्राउंड
सुलह बाजार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पास सुलह स्टेडियम
सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डरोह का ग्राउंड
आर्मी कैंट पालमपुर के पास होलटा में ओपन ग्राउंड
अपर खैरा में माता सुन्यारी मंदिर के पास का ग्राउंड