धर्मशाला। जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं।
जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है। उन्होंने मीट बकरा/ मेढ़ा प्रति किलोग्राम 450 रुपये, मुर्गा ब्रायलर ड्रेस्ड प्रति किलोग्राम 200 रुपये, मीटर सुअर प्रति किलोग्राम 250, मछली कच्ची प्रति किलोग्राम 200 रुपये, मछली तली हुई प्रति किलोग्राम 280 रुपये और मुर्गा जीवित प्रति किलोग्राम 150 निर्धारित किया है। उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि की दरें भी निर्धारित की हैं। तंदूरी चपाती प्रति 7 रुपये, तवा चपाती प्रति 5 रुपये, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपये, प्लेन परांठा 15 रुपये, दो पूरी चने और दही सहित प्रति प्लेट 35 रुपये, दाल, सब्जी, कढ़ी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल सादी प्रति प्लेट 30 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपये, स्पेशल सब्जी 50 रुपये, पालक/मटर पनीर प्रति प्लेट 60/70 रुपये, मीट प्रति प्लेट 120 रुपये, चिकन करी 80 रुपये प्रति प्लेट, चाय 10 रुपये, समोसा 10 रुपये, चोमीन फुल प्लेट वेज 60 रुपये, चोमीन हॉफ प्लेट वेज 35 रुपये, चौमीन नॉन वेज फुल प्लेट 70 रुपये, चौमीन नॉन वेज हाफ प्लेट 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट वेज 60 रुपये, थुपका हाफ प्लेट वेज 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट नॉन वेज 70 रुपये, थुपका नॉन वेज हाफ प्लेट 50 रुपये, मोमो फुल प्लेट वेज 50 रुपये, मोमो हाफ प्लेट वेज 30 रुपये, मोमो फुल प्लेट नॉन वेज 60 रुपये, मोमो हाफ प्लेट नॉन वेज 35 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार दूध, दही एवं पनीर की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें हलवाइयों/ग्वालों की ओर से बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 55 रुपये तथा उबला हुआ दूध 57 रुपये प्रति लीटर तथा दूध पैक्ट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। वहीं, दही प्रति किलोग्राम 80 रुपये तथा स्थानीय पनीर खुला प्रति किलोग्राम 300 रुपये में बेचा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ये सभी दरें पर्यटन विभाग और उनके पास पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी।