हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए निकाले गए एक बड़े टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सरकार इस टेंडर प्रक्रिया के तहत फिलहाल किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मैसर्स मार्क लेबोरेटरीज लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किए। चूंकि मामला संवेदनशील है और अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अगले आदेश तक पुराने बिडर्स (सप्लायर्स) से ही दवाओं की खरीद जारी रख सकती है।