हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक बदले जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार भवन निर्माण को लेकर नियम सख्त करने जा रही है। सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया।
विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूत नींव के लिए मानक तय किए गए हैं। विधेयक में 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट क्षेत्र में बनने वाले सभी भवनों के लिए मानक तय किए गए हैं। निर्माण कार्य से पहले भूमि का स्ट्रेटा जानना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि आपदा के कारण भवनों के गिरने से जानमाल का नुकसान न हो।