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Himachal News: मेडिकल डिवाइस पार्क में दो साल में उत्पादन शुरू किया तो मिलेगी 10 फीसदी छूट, अधिसूचना जारी

Thu, 10 Oct 2024 09:01 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में एमएसएमई श्रेणी के लिए यदि 2 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया जाता है तो निर्धारित दर अथवा प्रीमियम में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। 
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन किया है। निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को कई प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं देने की व्यवस्था की है।

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मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में एमएसएमई श्रेणी के लिए यदि 2 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया जाता है तो निर्धारित दर अथवा प्रीमियम में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को भूमि का कब्जा सौंपने से पहले प्रीमियम का 25 फीसदी और बाकी का 75 फीसदी आवंटन की तारीख से 3 साल के भीतर 3 वार्षिक किस्तों में वसूला जाएगा। यदि निवेशक उत्पादन शुरू होने से पहले या बाद में एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान की पेशकश करता है, तो प्रीमियम पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।

उद्योग विभाग के निदेशक भूमि आवंटन की अवधि एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई और अन्य मामलों में कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि कोई औद्योगिक उद्यम पांच वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन कर रहा है, तो प्रीमियम 5 फीसदी की दर से वसूला जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में स्थापित होने वाले उद्यमों के मामले में यह 10 फीसदी होगा।

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