हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के रिहायशी प्रोजेक्ट चेस्टर हिल्स में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेनदेन और धारा-118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक शिमला-सोलन, संजय गुप्ता, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके अलावा चेस्टर हिल्स के प्रमोटर एवं डेवलपर हंसराज, आदित्य सिंगला और अर्पित गर्ग को भी नोटिस जारी कर तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।