शिक्षा विभाग ने सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित आठ प्राथमिक शिक्षकों को बहाल कर दिया है। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन आदेश अप्रैल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत कदाचार के लिए जारी हुए थे।
जेबीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जिला मंडी से राम सिंह राव, हेम राज, शिमला से प्रमोद कुमार चौहान, ऊना से सुनीता शर्मा, कांगड़ा से अनिल कुमार, संजय कुमार, सिरमौर से प्रताप ठाकुर के निलंबन आदेश रद्द किए गए हैं। सभी बहाल किए गए शिक्षकों को अपने-अपने स्कूलों में रिपोर्ट करने और तुरंत कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। निरस्तीकरण आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बहाली शिक्षकों के खिलाफ चल रही या भविष्य में होने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।
सभी शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारियों की ओर से जारी मौजूदा नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। निलंबन की अवधि मूल नियम 54 के अनुसार तय की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों के अधीन हो सकती है। कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षकों को दोषमुक्त नहीं किया गया है। आगे की कार्रवाई, यदि कोई हो, तो चल रही अनुशासनात्मक जांच के परिणामों के आधार पर तय की जाएगी।