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चोरी के मामले में दो दोषियों को तीन साल का कारावास

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हमीरपुर। हमीरपुर की न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-दो दीपाली गंभीर की अदालत ने चोरी के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद गुलजार गांव कोटी डाकघर सुरजन चलोग तहसील बणी जिला कठुआ जम्मू-कश्मीर और राजीव कुमार पुत्र जोगिंद्र सिंह गांव दरंग तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।
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अदालत ने भादंसं की धारा 454 के तहत दोनों को तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 380 के तहत दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सुजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि एक फरवरी 2020 को सुबह के समय रीना कुमारी पत्नी विनोद कुमार गांव दरोगण तहसील टौणीदेवी जिला हमीरपुर अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थीं।
दोपहर बाद जब वह वापस घर पहुंची तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया गया। घर के कमरे में रखे गहने और अन्य सामान भी चोरी पाया गया। इस पर पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले की छानबीन एएसआई ज्ञान चंद ने की। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपी व्यक्तिओं को दोषी पाया। इस पर दोनों को तीन साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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