संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को दस साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने भूरि सिंह पुत्र संत राम गांव जाड डाकघर कड़ोहता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ दिसंबर 2019 में महिला थाना में भादंसं की धारा 376 के तहत मामला दर्ज था। भूरि सिंह पर एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था।
दुष्कर्म के बाद संबंधित महिला गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद दोनों का मेडिकल करवाया था। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर भी बच्चा आरोपी का होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 22 गवाह अदालत में पेश हुए। न्यायालय ने पीड़िता के बयान, उसकी मानसिक स्थिति और अन्य गवाहों के साथ मेडिकल व फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भूरि सिंह को दोषी करार दिया।