Seller fined for selling inferior quality sheets
हमीरपुर। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने घटिया किस्म की छत की शीट बेचने की शिकायत के मामले में फैसला सुनाया है। मामले में फोरम ने शिकायतकर्ता को छत की शीट की कीमत और छत लगाने की लागत को रिफंड करने के साथ ही 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 1,23,653 रुपये शिकायत दर्ज होने के तिथि से नौ फीसदी ब्याज दर के हिसाब से अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी, सदस्य सुशील शर्मा और स्नेह लता ने इस मामले में सुनवाई की है।
मंडी के सरकाघाट निवासी जगदीश चंद ठाकुर ने फोरम को दी शिकायत में कहा था कि 15 मई 2017 को उसने अपने घर पर निर्माण कार्य के लिए टौणीदेवी स्थित एक दुकान से 193509 रुपये की सामग्री खरीदी। इस सामग्री में छत की शीट की कीमत 78953 थी। शिकायतकर्ता ने इसके बाद अपने घर की छत पर शीट लगाने का कार्य किया और इस पर कुल 42700 की लागत आई। इसके बाद अगस्त 2017 में बरसात के दौरान उनकी छत को खासा नुकसान हुआ।
सात मार्च 2018 को जगदीश चंद ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम हमीरपुर में इसकी शिकायत दी। मामले में सुनवाई के बाद फोरम में शीट की कीमत 78953 और छत लगाने की लागत 42700 शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश विक्रेता और शीट बनाने वाली कंपनी को जारी किए हैं। उपभोक्ता की मानसिक प्रताड़ना के लिए 20000 और 15000 अदालती कार्रवाई की फीस की एवज में अदा करने के आदेश जारी किए हैं।