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अब ऑफलाइन भी हो सकेगा निजी स्कूलों का नवीनीकरण

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हमीरपुर। जिला हमीरपुर में अब निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण का कार्य ऑफलाइन भी हो सकेगा। शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है। शिक्षा का अधिकार 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक सभी निजी विद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके चलते प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्कूलों का वर्ष 2022-23 के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।
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इसके साथ ही वर्तमान में चल रहे निजी स्कूलों का भी नवीनीकरण होगा। एक मार्च से 31 मार्च 2022 तक शिक्षा खंडों के अनुसार संबंधित स्कूलों को आवेदन करना होगा। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें नई मान्यता नवीनीकरण के लिए कार्यालय में आवेदन करना होगा। पांचवीं कक्षा तक के आवेदन संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय, जबकि आठवीं कक्षा तक के आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय हमीरपुर में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों को पूर्ण करना होगा।
मान्यता प्राप्ति के बिना कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि व उसकी भरपाई के लिए संबंधित निजी स्कूल उत्तरदायी होंगे। पहली से पांचवीं तक नई मान्यता के लिए पांच हजार रुपये, पहली से आठवीं तक 10 हजार रुपये, नई मान्यता छठी से आठवीं स्तरोन्नयन के लिए पांच हजार रुपये और पहली से आठवीं कक्षा तक नवीनीकरण के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित है।
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उधर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक संजय ठाकुर ने कहा कि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खराबी आई है। इसके बाद विभाग ने अब ऑफलाइन भी मान्यता नवीनीकरण की सुविधा शुरू की है।
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