हमीरपुर। जिला पुलिस हमीरपुर ने नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194/115 को अब ई-चालान सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया है। नए अधिनियम के तहत अब अगर किसी ने एक तरफा प्रवेश और वर्जित एवं निषेध क्षेत्र में नो एंट्री के समय वाहन प्रवेश किया तो न्यूनतम 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
इससे पहले 100 से 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अब नए नियम के तहत लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। हमीरपुर शहर में एक तरफा प्रवेश की व्यवस्था है। गांधी चौक से सब्जी मंडी की तरफ वाहन केवल जा सकते हैं। सब्जी मंडी से गांधी चौक की तरफ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पूर्व में कई बार वाहन चालक गलती से नियम तोड़ता था तो 100 से 500 रुपये जुर्माना भरकर अपनी जान छुड़ा लेता था। अब उसे 20 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे। उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने कहा कि हमीरपुर पुलिस ने ई-चालान सॉफ्टवेयर में नए अधिनियम की धारा 194/115 को जोड़ा है।