हमीरपुर। उपमंडल भोरंज के एक व्यक्ति को रास्ता रोकने और मारपीट करने पर एक साल के कारावास और पंद्रह सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। लोअर डिवीजन जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-2 न्यायाधीश अंशु चौधरी ने गांव डाडू डाकघर बड़ोह, तहसील भोरंज निवासी देश राज उर्फ मिंटू पुत्र अनंत राम को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। दोषी को भादंसं की धारा 341 के तहत एक महीना का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास व 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर, जबकि मामले की तफ्तीश उप सहायक निरीक्षक पुलिस स्वर्ण सिंह ने की। डिंपल ठाकुर नेे बताया कि अजय कुमार पुत्र करतार चंद निवासी मजोह, डाकघर नगरोटा गाजियां तहसील भोरंज जिला हमीरपुर ने 29 नवंबर 2015 को थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह 29 नवंबर की सुबह साढ़े सात बजे मंदिर में पूजा करने के बाद घर वापस जा रहा था। इस दौरान देश राज उर्फ मिंटू ने उसका रास्ता रोका और उससे मारपीट शुरू कर दी। दोषी ने गाली गलौज भी किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने देश राज उर्फ मिंटू को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।