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HP High Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू मामले में की सुनवाई, जानें क्या कहा

Sat, 01 Nov 2025 06:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों जिला न्यायाधीशों धर्मशाला और शिमला को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई की तारीख से पहले कैंसिलेशन रिपोर्टों की प्रतियां हाईकोर्ट को भेजें। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने दोनों जिला न्यायाधीशों धर्मशाला और शिमला को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई की तारीख से पहले कैंसिलेशन रिपोर्टों की प्रतियां हाईकोर्ट को भेजें। कोर्ट को बताया गया कि 16 नवंबर 2023 में पालमपुर कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से मैक्लोडगंज धर्मशाला में जो एफआईआर नंबर 55/2023 दायर की गई है उसमें एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई है। जो अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांगड़ा (धर्मशाला) की अदालत में लंबित है।

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इसी तरह 4 नवंबर 2023 को पुलिस स्टेशन शिमला में पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की ओर से दर्ज एफआईआर नंबर 98/ 2023 में भी एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई है, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिमला की अदालत में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बता दें कि पूर्व डीजीपी संजय कुंडू से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए है कि दो एसआईटी रिपोर्ट जो क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालतों में दायर की गई हैं, वह वहीं रहेंगी, लेकिन अब हाईकोर्ट के समक्ष भी रखी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित अदालतों से दोनों रिपोर्ट मंगवाएं। इन रिपोर्टों को देखने के बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि संतुष्ट हो, तो कोर्ट दोनों क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेटों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है और उसके बाद मुख्य मामले पर विचार करेगा।

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