हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अभी अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को 40 प्रतिशत वेतन समेत महंगाई और आवास भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिसके तहत अध्ययन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार चिकित्सा संस्थानों में उच्च एवं विशेषज्ञता कोर्स करने वाले एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन बहाल कर चुकी है।