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क्रिप्टो करेंसी घोटाला: संपत्ति की कुर्की शुरू, कोर्ट के आदेश से ही लौटेगा निवेशकों का पैसा

Sat, 10 Oct 2026 10:30 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

करीब 500 करोड़ रुपये के इस मामले में आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों, बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट की जांच के साथ कुर्की और खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। 
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अपराध(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश और पंजाब के 2.48 लाख से अधिक निवेशकों से जुड़े कथित क्रिप्टो घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच तेज हो गई है। करीब 500 करोड़ रुपये के इस मामले में आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों, बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट की जांच के साथ कुर्की और खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, संपत्तियां अटैच होने से निवेशकों को तत्काल पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और अदालत के आदेश का इंतजार करना होगा।

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जांच एजेंसियों के अनुसार, कोर्वियो और डीजीटी कॉइन जैसी कथित डिजिटल मुद्राओं के जरिये जुटाई गई रकम से जुड़े 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। ईडी ने हिमाचल और पंजाब में करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज किए जाने की जानकारी दी है। पीएमएलए की धारा-5 के तहत कमर्शियल कांप्लेक्स जुनेजा स्क्वायर, संदिग्ध बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट से जुड़ी परिसंपत्तियों पर अंतरिम कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
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जांच में तकनीकी प्रबंधन से जुड़े मिलन गर्ग पर डेटा विदेशी सर्वरों पर स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी बताए जा रहे सुभाष शर्मा पर हवाला के जरिये दुबई में रकम भेजने के आरोपों की भी पड़ताल हो रही है। सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कवायद की जानकारी भी सामने आई है। पीएमएलए की धारा-8(8) के तहत विशेष अदालत वैध दावेदारों को कुछ परिस्थितियों में रकम लौटाने का आदेश दे सकती है। इसके लिए निवेशकों को बैंक स्टेटमेंट, भुगतान की रसीदें और निवेश के अन्य प्रमाण जुटाकर जांच एजेंसी के समक्ष दावा दर्ज करना होगा। रकम की वापसी अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होना बाकी है।
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