चंबा। शीतकालीन सत्र के सरकारी स्कूलों में सरकार ने नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों के दाखिले को लेकर आयु मानदंड को स्पष्ट कर दिया है। अब शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर को आयु की गणना की कट ऑफ तिथि माना जाएगा। इसके तहत नर्सरी में बच्चे की आयु 30 सितंबर तक कम से कम 3 वर्ष, एलकेजी में 4 वर्ष, यूकेजी में 5 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। पहली कक्षा में 30 सितंबर तक बच्चे की आयु 6 वर्ष पूर्ण होना जरूरी होगा।
इस संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार गत वर्ष जारी निर्देशों के अनुसार पहली और प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए जन्मतिथि सीमा 31 मार्च तक की गई थी। इससे असमंजस की स्थिति रहती थी।
इस निर्णय से अभिभावकों को बच्चों के दाखिले को लेकर होने वाली असमंजस की स्थिति से राहत मिलेगी। अब सभी स्कूलों में एक समान नियम लागू होंगे, जिससे समय से पहले या देर से दाखिले को लेकर उठने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा।
कार्यवाहक प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विकास महाजन ने बताया कि इस बार प्रारंभिक कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नया क्राइटेरिया लागू किया गया है।