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Chamba News: दूरसंचार कंपनी को ब्याज सहित राशि देने के आदेश

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दूरसंचार कंपनी को ब्याज सहित राशि देने के आदेश
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टावर लगाने के बाद जमीन का किराया न देने पर अदालत ने सुनाया फैसला
न्यायालय
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। निजी जमीन पर टावर लगाने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी ने डेढ़ साल तक किराया नहीं चुकाया। इस पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने शिकंजा कस दिया है। अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज की दर से 96 हजार रुपये की राशि जमीन मालिक को चुकाने के आदेश दिए हैं।
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राज कुमार गांव थनोल, डाकघर अनोल तहसील सलूणी ने बताया कि वह भलेई उपतहसील के परगना जिले के खसरा संख्या 282, खाता खतौनी संख्या 3/3 में स्थित जमीन के मालिक हैं। वर्ष 2008-09 की जमाबंदी (राजस्व अभिलेख) में इस भूमि पर उनका स्वामित्व और कब्जा दर्ज है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी ने मुझसे संपर्क किया और मोबाइल टावर लगाने के उद्देश्य से इस भूमि को 4800 रुपये मासिक किराये पर लेने की बात हुई। जमीन को किराये पर देने के बाद कंपनी ने किराया नहीं चुकाया। इसके बाद कंपनी को 31 नवंबर 2015 को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। कुल मिलाकर अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 की अवधि तक यानी 20 माह की अवधि के लिए 4,800 प्रति माह किराये की दर से कंपनी से 96,000 रुपये किराया लेना शेष है। किराये की राशि न मिलने पर आखिरकार न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ सबूतों और गवाह को ध्यान में रखते हुए दोषी करार दिया। न्यायालय ने कंपनी को 96,000 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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