चंबा। शहर में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मीट विक्रेताओं पर नगर परिषद ने सख्ती करने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद चंबा ने करीब 50 मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी कर मीट की बिक्री से पहले उसकी जांच करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब विक्रेताओं को प्रतिदिन निर्धारित समय पर मीट पशु चिकित्सालय पक्काटाला में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। बिना जांच मीट बेचने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद चंबा कार्यालय की ओर से 12 अक्तूबर 2026 को जारी आदेश में सभी मीट विक्रेताओं को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार विक्रेताओं को प्रतिदिन सुबह 10 से 10:30 बजे तक पशु चिकित्सालय पक्काटाला में मीट की जांच करवानी होगी। संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से निरीक्षण करवाने के बाद ही मीट बेचने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बासी, खराब या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मीट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। विक्रेताओं को मीट की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ स्वच्छता और निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद की इस पहल का उद्देश्य शहर में बिकने वाले मीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों को दूषित खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों के खतरे से बचाना है।
नगर परिषद चंबा की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पचास मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी कर रोजाना मीट की जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार उन्हें जुर्माना किया जा सकता है।