- बड़ी माल वाहक गाड़ियां भी नहीं आ सकेंगी श्री नयनादेवी जी
- जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी मंदिर में आश्विन नवरात्र मेला 15 से 24 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। मेले के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में हथियार सहित विस्फोटक सामग्री लेकर चलने और बड़ी माल वाहक गाड़ियों का श्री नयना देवी जी की ओर आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने जारी किए हैं। आदेशानुसार नवरात्र मेला के दौरान कानून व्यवस्था और मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगे। टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों और छोटे वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। आदेशानुसार नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए हिमाचल की सीमा अर्थात गडामोड़ा से ग्वालथाई (भाखड़ा) और टोबा से आगे श्री नयना देवी की ओर आने जाने वाले बड़े वाहनों ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर और टेंपो आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बस और टैक्सियों में ही श्री नयनादेवी जी आ सकेंगे।