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जिले में सभी स्थानों पर धार्मिक लंगर पर रहेगा प्रतिबंध

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No mask, no service, ban on langars
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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिले में नो मास्क, नो सर्विस जारी रहेगी।
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उन्होंने बताया कि जिले में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जिले के आवासीय विद्यालयों सहित सभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 3 फरवरी से लगाने की अनुमति होगी। स्कूल प्रशासन कक्षाओं का संचालन करते समय कोविड-19 और एसओपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, सभी कोचिंग केंद्रों और पुस्तकालयों को भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ 3 फरवरी से खोलने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोह, विवाह और अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं में 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इंडोर जो भी कम हो और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या 300 व्यक्तियों जो भी कम हो की अनुमति दी गई है। इन सभाओं के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों के कार्यालयों में क्षमता और कार्य दिवसों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे सभी कार्य दिवसों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। हालांकि विकलांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि व्यायामशालाओं, खेल परिसरों और क्लबों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें अपने सामान्य निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगी। जिले में सभी स्थानों पर धार्मिक लंगर प्रतिबंधित रहेगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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