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12 टन पास गाड़ियों के कट रहे ओवरलोडिंग के चालान

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बिलासपुर। अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने कहा है कि
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ट्रक मालिकों को आबकारी एवं कराधान विभाग में पुरानी गाड़ियों के अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने में परेशानी हो रही है। वहीं 12 टन पास गाड़ियों की आरसी में यह स्पष्ट नहीं लिखा है। इस वजह से अन्य राज्यों में उन्हें ओवरलोडिंग का 2500 रुपये जुर्माना भरना पड़ रहा है।
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फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त तोरूल रवीश से मिला। यहां उन्होंने समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन उन्हें सौंपा है। फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष लेखराम वर्मा ने कहा कि 24 सितंबर 2020 को उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। इसमें अतिरिक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त मौजूद थे। बैठक में आरटीओ कार्यालय के भवन का निर्माण और जब तक नया भवन तैयार नहीं होता तब तक कार्यालय के लिए अन्य कमरों की व्यवस्था देने की बात कही गई थी। वहीं, रानी कोटला में पासिंग के लिए जगह का मुआयना करने और बरमाणा में गरा मोड़ से भोटा तक शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल था। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उधर, अतिरिक्त उपायुक्त तोरूल रवीश ने कहा कि मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
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