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सीओ ने शस्त्र विक्रेताओं से तलब किया कारतूसों का रिकार्ड

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बिलासपुर (रामपुर)। सीओ विद्या किशोर शर्मा ने सभी शस्त्र विक्रेताओं को कारतूस बिक्री के अभिलेख जांच व परीक्षण हेतु सीओ कार्यालय में प्रस्तुत करने को भी कहा है। इसके साथ ही कारतूस बेचने का सारा रिकॉर्ड ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के आदेश दिए गए हैं।
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सीओ विद्या किशोर शर्मा ने शस्त्र विक्रेताओं को जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि वह अपनी दुकानों से लाइसेंस धारकों को कारतूस बेचने का सारा रिकॉर्ड ठीक ढंग से व्यवस्थित करें। लाइसेंस धारक के लाइसेंस पर कौन व्यक्ति कारतूस खरीद रहा है, उसकी पूर्ण जानकारी रजिस्टर्ड में दर्ज होनी चाहिए। कारतूस खरीदने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पूरा नाम व पता सुव्यवस्थित ढंग से बिक्री रजिस्टर में दर्ज करें। इसके साथ ही उन्होंने गन हाउस के स्वामियों से कारतूस बिक्री के अभिलेख जांच व परीक्षण हेतु सीओ कार्यालय में प्रस्तुत करने को भी कहा है।
सीओ ने कहा है कि सभी शस्त्र धारकों के कारतूसों की भी जांच की जाएगी कि उन्होंने कारतूस कहां और किस काम में प्रयोग किए हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक शस्त्र धारक को 80 फ़ीसदी कारतूस के खोखे शस्त्र दुकानों पर जमा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में दुकानदार व लाइसेंस धारक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी।
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सीओ का कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के आरक्षित डंडिया के जंगल में भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस बरामद कर गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उक्त मामले में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वालों को कारतूसों की सप्लाई देने के आरोप में ग्राम ढाकी निवासी मक्खन सिंह को भी गिरफ्तार किया था। उनका कहना है की सर्किल के सभी थाना प्रभारी कारतूसों की खरीद फरोख्त पर भी पूरी तरह से अपनी निगाह बनाए रखेंगे।
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