- दोषी ऋण सदस्य नहीं दे सकते मत, चुनाव भी नहीं लड़ सकते
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। डबल ए ग्रेड से सम्मानित और करीब डेढ़ अरब रुपये का कारोबार कर चुकी बड़गांव कृषि सहकारी सभा की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव 1 फरवरी को होंगे। इससे पहले सभा के चुनाव साल 2019 में हुए थे।
सभा में दोषी ऋण सदस्य न तो मत दे सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। सहकारी सभा के सचिव राजेश गौतम ने बताया कि दोषी ऋण सदस्य 26 दिसंबर तक अपना ऋण जमा करवा सकते हैं। उसके बाद वह चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोषी ऋण सदस्यों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। पंजीयक सहकारी सभा ने सभा का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 10 दिसंबर को सभा की मतदाता सूचियों का प्रकाशन होना है। 27 दिसंबर को मतदाता सूचियां पर आपत्तियां दायर की जाएंगी। पहली जनवरी को वार्ड क्रम से अंतिम मतदाता सूचियां का प्रकाशन और 2 से 3 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी के पास वार्ड सदस्यों के नामांकन आएंगे। 5 जनवरी को नामांकन पत्रों पर लिखित आपत्तियां दायर की जाएंगी। 6 जनवरी से 8 जनवरी तक निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों पर निर्णय लिया जाएगा। 18 जनवरी को नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और निर्वाचन अधिकारी की ओर से शेष बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 1 फरवरी को मतदान और चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी।