बिलासपुर। बिलासपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 नवंबर को शाम पांच बजे से 13 नवंबर शाम पांच बजे से धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने दिया है।
आदेशानुसार इस अवधि के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और एक साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला बिलासपुर में गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। बताया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी स्थायी संचालन प्रक्रिया के अनुसरण में चुनाव से पहले के अंतिम 48 घंटे न केवल मतदान के दिन की योजना के दृष्टिकोण से बल्कि कानून-व्यवस्था और अनुकूल निर्माण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया गया है। यह आदेश सशस्त्र व अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 की अवधि के दौरान जिलों में मतदाताओं को धनराशि का वितरण व मतदाताओं को लुभाने के लिए अन्य वस्तु अथवा रिश्वत देना दंडनीय अपराध है। इस पर दृष्टि रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि लेकर बिना दस्तावेज के न चलें। इस राशि के साथ चलने के लिए पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक, बैंक विवरणी की प्रति, नियमित नकदी लेनदेन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमंत्रण पत्र, अस्पताल में दाखिला आदि जैसे मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण अनिवार्य होंगे।