यमुनानगर। सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने साइकिल पर जा रहे बढ़ई से मोबाइल छीनने के दोषी टिब्बी अराइयां निवासी शोएब और गुलशन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव दड़वा निवासी अनित ने बूड़िया थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि आठ सितंबर 2020 की शाम वह साइकिल पर घर जा रहा था। पुराना सहारनपुर रोड पर गांव परवालों के पास पीछे से बाइक पर आए दो युवक उसका मोबाइल छीनकर ले गए। इस शिकायत पर पुलिस ने पहले अज्ञात पर केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में गांव टिब्बी अराइयां निवासी शोएब और गुलशन को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने सुनवाई के बाद इस मामले में सजा सुनाई है।