यमुनानगर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों का दोनों पक्षों की आम सहमति से निपटान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुष्यंत चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वैवाहिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पेयजल के बिलों से संबंधित, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों से जुड़े केस और सिविल मामलों का निपटान किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों को दर्ज करवाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अधिवक्ताओं या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दुष्यंत चौधरी ने बताया कि इस साल 12 मार्च के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई, 13 अगस्त तथा 12 नवंबर को भी किया जाएगा।